रांची: चिटफंड कंपनियों के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के किसी भी जिले में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था और चिटफंड कंपनी का कार्यालय खोलने से पहले संबंधित जिले के डीसी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
इसका मतलब यह हुआ कि चिटफंड कंपनियों को संबंधित जिले के डीसी और एसएसपी के समक्ष जाकर हाजिरी तो लगानी ही होगी। साथ ही कंपनी से संबंधित दस्तावेज भी उन्हें प्रस्तुत करना होगा। इसमें कंपनी रजिस्ट्रार के दस्तावेजों के अलावा आरबीआई, सेबी सहित अन्य सहायक संस्थाओं से जारी किए गए दस्तावेज भी शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि जो कम्पनियां पहले से किसी भी जिले में संचालित हैं, उनको अपने जिले के डीसी के समक्ष 10 अगस्त को उपस्थित होना होगा, ताकि उनके कागजातों की जांच की जा सके। अगर निर्धारित तिथि को कम्पनी के पदाधिकारी उपस्थित होकर डीसी को जानकारी नहीं देते हैं तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वित्त सचिव अमित खरे ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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