जमाकर्ता के हितों की संरक्षण नियमावली जारी
Ranchi: झारखंड कैबिनेट ने चिट फंड कंपनियों पर काबू पाने और राज्य के लोगों को राहत देने के लिए (झारखंड राज्य के जमाकर्ता के हितों की संरक्षण नियमावली-2015) बनाये गये नियम को मंजूर किया है.
इसमें चिट फंड या नन बैंकिंग कंपनियों द्वारा जालसाजी कर जमा राशि लेने की स्थिति में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. किसी जमाकर्ता के साथ धोखाधड़ी करने पर जमा की गयी राशि के दो गुणी राशि वसूलने का प्रावधान किया गया है.
कैबिनेट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्राओं को टेबलेट देने और विद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए 58.33 करोड़ अनुदान शिक्षा परियोजना को देने का फैसला किया है. छह हजार की दर से टेबलेट देने 487.20 लाख रुपये खर्च होंगे. शेष राशि से 97 विद्यालयों में बिजली के लिए ट्रांसफारमर की खरीदारी की जायेगी.
# नव सृजित प्रखंड रामगढ़, बड़गड़, एगरकुंड एवं कलियासोल के लिए बीडीओ व अन्य के पदों के सृजन की स्वीकृति.
# पश्चिम सिंहभूम जिला के सोनुवा प्रखंड को कमरोड़ा पंचायत को गुदड़ी प्रखंड में मिलाने का फैसला.
# गुदड़ी प्रखंड के सारुगाड़ा को गोइलकेरा प्रखंड में मिलाने का फैसला.
# पश्चिम सिंहभूम के खूंटपानी प्रखंड के बरकेला, पाण्डावरीर, बड़ालगिया पंचायत को सदर प्रखंड में शामिल करने का फैसला.
# आम गाछी- कल्याणपुर मजबूतीकरण व चौड़ीकरण के लिए 43.76 करोड़ की स्वीकृति.
# कोलेबिरा-जामडीह सड़क के मजबूतीकरण के लिए 58.43 करोड़ की स्वीकृति.
# कर्मचारी चयन आयोग के नियम में संशोधन कर इंटर स्तरीय परीक्षा के नियमावली की स्वीकृति.
# पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ अजय कुमार की यूके यात्रा पर घटनोत्तर स्वीकृति.
# कारा महानिरीक्षक का पद सुमन गुप्ता के पदस्थापन तक आइपीएस के लिए स्वीकृत.
# हाइकोर्ट व जिला न्यायालयों में कोर्ट मैनेजर के 26 पदों को पांच वर्षो के लिए अवधि विस्तार.
# अटल ग्राम ज्योति योजना में एपीएल को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का फैसला.
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