चारामा (निप्र)। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता सेवा संघ ब्लॅाक ने भगोड़े व वादाखिलाफी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्घ कार्रवाई करने व अभिकर्ताओं को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सीधे कार्रवाई को बंद कर मामले की पूर्ण जांच कर ऐसी व्यावसायिक संस्था, फर्म या कंपनी के विरुद्घ कार्रवाई करे। अभिकर्ताओं ने इस मांग को लेकर मंगलवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
ब्लॉक एवं जिले में संचालित व्यावसायिक संस्था, कंपनी या फर्म के विरुद्घ अभिकर्ता राजेश सारथी, राकेश मंडावी, कृष्णा निषाद, सनत कावड़े, जागेश्वर जैन, सुधुराम निषाद, धरम निषाद, ओमप्रकाश साहू, पुरन देव दास, मानसिंग कुंजाम, हरेन्द्र साहू, संतोष साहू, अमृत नागराज, श्रीमती मोनिका निषाद, चन्द्रिका यादव, ईश्वरलाल सिन्हा, हेमलाल जुर्री सहित अन्य ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इनसे जुड़े मामलों की जांच व कार्रवाई की मांग की है। अभिकर्ताओं ने बताया कि 20 अगस्त को रायपुर में छत्तीसगढ़ अभिकर्ता सेवा संघ की बैठक हुई थी जिसमें अभिकर्ता सदस्यों ने उनके विरुद्घ पुलिस बिना किसी जांच के किये जा रहे कार्रवाइयों पर चर्चा हुई थी। कई कंपनी या फर्म शासन से पंजीकृत होने का विश्वास दिखाकर अभिकर्ताओं के माध्यम से ग्राहकों का कम्पनी के योजनाओं के तहत निवेश कराया जाता है, जिसमें से कुछ कम्पनी अपनी संस्था बंद कर फरार हो जाती है।
अभिकर्ताओं ने बताया कि कई बार ग्राहकों को उनके निवेश किये गये पैसे नहीं लौटा पाने व संपत्ति विक्रय नहीं करने की स्थिति में ग्राहक संबंधित अभिकर्ता के विरुद्घ पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा देते हैं, जबकि अभिकर्ता निर्दोष होता है, जिस पर पुलिस द्वारा अभिकर्ता को प्रताड़ित कर उसे सुने एवं बिना जांच किये बिना उस फरार कम्पनी पर कार्रवाई न करके अभिकर्ता पर कार्रवाई की जाती है। जबकि ग्राहक के साथ साथ वह भी धोखाधड़ी का शिकार होता है। कई बार पुलिस प्रताड़ना के चलते कई अभिकर्ता आत्महत्या जैसे कदम उठा चुके हैं। इन विधिक तथ्यों से परे जाकर पुलिस द्वारा सीधे अभिकर्ता पर कार्रवाई कर उन्हें व उनके परिजनों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी संघ घोर निंदा करता है। अभिकर्ता के विरुद्घ पुलिस सीधे कार्रवाई को बंद कर मामले की पूर्ण जांच कर ऐसी व्यावसायिक संस्था, फर्म व कम्पनी के विरुद्घ कार्रवाई करने की मांग की है।
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