भोपाल (नप्र)। रुपए दोगुना होने के लालच में नहीं आएं। गांधी नगर की आधा दर्जन महिलाओं को ऐसा ही लालच देकर एनमार्ट और साईं प्रसाद चिटफंड कंपनियों के एजेंट ने करीब एक लाख से अधिक रुपए ठग लिए। एजेंट मानिक राव सिरसाथ उर्फ बबलू ने महिलाओं को 2009-10 के बीच इन कंपनियों की पॉलिसी बेचकर 5 साल बाद रुपए दोगुने लौटाने का झांसा दिया था। पॉलिसी की डेट पूरी होने पर जब महिलाओं ने दोगुने रुपए मांगे को तो बबलू मुकर गया और उन्हें आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। परेशान होकर इन महिलाओं ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है।
महिलाओं की शिकायत पर कलेक्टर निशांत वरवडे ने एडीशनल एसपी धर्मवीर यादव को मामले की जांच सौंपी है। इसके साथ ही कलेक्टर ने डीआईजी और एसपी को जिले में इस तरह के सभी मामलों का पता लगाकर संयुक्त रूप से जांच कराने को कहा है। महिलाओं के पास दस्तावेजों में एनमार्ट कंपनी मुंबई और साईं प्रसाद पणजी गोवा में रजिस्टर्ड हैं। चोरी-छिपे इनका कारोबार भोपाल में चलाया जा रहा है।
पड़ोसी होने के नाते किया था भरोसाः ठगी का शिकार हुईं ज्यादातर महिलाएं गांधीनगर की रहने वाली हैं। ठगी करने वाला एजेंट मानिक राव भी इसी कॉलोनी में रहता है। पीड़ित आशा बाई के मुताबिक पड़ोसी होने के कारण उन्होंने बबलू की बातों पर भरोसा कर लिया। बबलू घर आकर ही पॉलिसी कर रुपए ले गया था। लेकिन अब कहता है कि उसने कंपनी में पैसे जमा करा दिए हैं, वह पैसे वापस नहीं दिला सकता, ज्यादा परेशान मत करो मैं आत्महत्या कर मर जाऊंगा। वहीं लीला बाई का कहना है कि मानिक ने हमारी तरह करीब 20 और महिलाओं से भी ठगी की है। वहीं पीड़ित माया देवी ने एनमार्ट में 27 हजार 500 रुपए जमा कर पॉलिसी ली थी। लेकिन अब पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। गांधी नगर थाने में एजेंट के खिलाफ शिकायत भी करने गईं, लेकिन पुलिस शिकायत नहीं लिख रही है।
एनमार्ट की पॉलिसी के नाम पर पकड़ा दिए एनमार्ट के ब्रॉशर
ठगी का शिकार हुई कम पढ़ी लिखी महिलाओं को एनमार्ट की धन दोगुना करने की पॉलिसी के नाम पर एनमार्ट रिटेल सेंटर्स के ब्रॉशर थमा दिए। इसके साथ ही अंग्रेजी में एक बिजनेस एग्रीमेंट की कॉपी इन महिलाओं को दी गई है जिसमें इन्हें एनमार्ट के रिटेल कारोबार में सहयोगी बताया गया है। लेकिन इस एग्रीमेंट में महिलाओं से रुपए लिए जाने का कोई जिक्र नहीं हैं।
आपके साथ भी ठगी हुई है तो कलेक्टर से करें शिकायत
यदि आपने भी किसी गैर बैकिंग कंपनी के एजेंट के माध्यम से रुपए दोगुना करने वाली पॉलिसी ले रखी है तो आप भी चिटफंड करोबारियों द्वारा ठगी का शिकार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 से चिटफंड कारोबार को अवैध ठहराते हुए मध्यप्रदेश निक्षेपकों का हितों का संरक्षण अधिनियम लागू है। इसके तहत गैर बैंकिंग कंपनियों या उनके एजेंटों द्वारा की गई आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायत कलेक्टर से की जा सकती है।
साईं प्रसाद ने महिलाओं को थमाए फर्जी चेक
साईं प्रसाद कंपनी की ओर से पॉलिसी लेने वाली महिलाओं को बिना तारीख वाले फर्जी चेक भी प्रदान किए हैं। यह चेक इस दावे के साथ प्रदान किए गए कि जब उन्हें धन की जरूरत हो वे कंपनी के कार्यालय में इन्हें जमाकर पैसे निकाल सकती हैं। लेकिन कंपनी का अधिकृत कार्यालय का पता गोवा की राजधानी पणजी में दर्ज है।
इन महिलाओं के साथ हुई ठगी
महिलाएं पॉलिसी रकम पॉलिसी
आशा बाई - साईंप्रसाद -20400, एनमार्ट - 27,500
सविता बाई - साईंप्रसाद - 13,600, एनमार्ट - 11000
लीलावती - साईंप्रसाद - 11,800 , एनमार्ट - 27500
माया देवी - एनमार्ट - 27500 रुपए
- चोरी छिपे जिले में चिटफंट कारोबार किए जाने का पता लगा है। मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराई जा रही है। दोषी कंपनियों पर चिटफंड बैनिंग एक्ट और मप्र निक्षेपकों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। - निशांत वरवड़े, कलेक्टर