नई दिल्ली। मोदी सरकार की 12 और 330 रुपए के प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम के जरिए, देश के सभी लोगों को बीमा के दायरे में लाने की तैयारी है। लेकिन इस स्कीम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिससे देश की करोड़ों की आबादी योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। अकेले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ही देश के करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा दोनों योजनाओं में कुछ ऐसे प्रावधान है, कि अगर उनको पॉलिसी लेते वक्त ध्यान में नहीं रखा गया, तो बीमा कराने के बाद भी पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं, अगर बाजार में मौजूद दूसरी बीमा पॉलिसी से तुलना की जाय तो सरकार की पॉलिसी सस्ती तो है, पर टिकाऊ नहीं है। ऐसा इसलिए है कि बाजार में मौजूद जीवन बीमा कवर का लाभ जहां 100 साल की उम्र तक मिल रहा है, वहीं सरकार की पॉलिसी में 55 साल के बाद जीवन सुरक्षा कवर का कोई प्रावधान नहीं है।
20 करो़ड़ लोग पहले ही जीवन बीमा के दायरे से बाहर
साल 2010-11 की जनगणना के अनुसार देश में 19 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है, जिसकी आयु 50 साल से ज्यादा है। यह लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसा इसलिए हैं, कि योजना से केवल 18 से 50 साल के उम्र के लोग ही जुड़ सकते हैं। वहीं अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईडीबीआई फेडरल लाइफ जैसी बीमा कंपनियां 50 की बजाय 60 साल की उम्र तक पॉलिसी लेने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
100 साल की उम्र तक मिलता है बीमा का लाभ
प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना में बीमा कवर 55 साल तक ही मिलेगा। यानी अगर किसी बीमाधारक की मृत्यु 55 साल की उम्र तक होती है, तो ही उसके नामित को बीमा के तहत 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी। जबकिबाजार में मौजूद दूसरी कंपनियों की पॉलिसी में 100 साल तक बीमा का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको 6,000 से 10 हजार रुपए तक का सालाना प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में केवल 330 रुपए का प्रीमियम देना है। एक बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने मनीभास्कर को बताया कि चूंकि सरकार की स्कीम में लाइफ कवर की उम्र काफी कम है, इसलिए वहां क्लेम का जोखिम कम है। जिसकी वजह से इतना सस्ता प्रीमियम तय हो पाया है।
इसके अलावा सरकार की बीमा योजना से जुड़ते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप बीमा कराने के बाद भी उसके लाभ से वंचित रह सकते हैं।