महासमुंद - जिले में पूर्व में संचालित चिटफंड कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने एचबीएन चिटफंड कंपनी के दो एजेंटों को भादवि की धारा 420, 34 एवं प्राइज चिट्स मनी बैंकिंग एक्ट 1978 की धारा 3, 4, 5 के तहत गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार एचबीएन चिटफंड कंपनी 2009 में स्टेशन रोड में अपना कार्यालय खोलकर फर्जी रूप से अधिक ब्याज देने एवं रकम दोगुना करने का प्रलोभन देकर आम नागरिकों को ठगते रहे। अभिकर्ताओं के माध्यम से अपनी कंपनी का प्रचार-प्रसार कर करोड़ों रुपए जमा कराया। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर रकम नहीं लौटाने और टाल-मटोल करने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
इस बीच एचबीएन कंपनी के डायरेक्टर अमनदीप सिंह शरण (34) पिता हरमंदर सिंह शरण को नई दिल्ली से रायपुर पुलिस गिरफ्तार कर पहले ही जेल में बंद कर चुकी है। महासमुंद जिले में एचबीएन के अभिकर्ताओं द्वारा जालसाजी किए जाने की रिपोर्ट बम्हनी निवासी राजू यादव ने की थी। जिस पर जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही थी।
पुलिस ने रविवार 29 नवंबर की देर रात 10.30 बजे एचबीएन के एजेंट पोखराज साहू (45) पिता सीताराम साहू ग्राम बकतरा (अभनपुर) हाल मुकाम टिकरापारा रायपुर और दूसरे आरोपी ररुहा प्रसाद चंद्राकर (67) पिता रोमनलाल चंद्राकर वार्ड 5 गुलशन चौक नयापारा महासमुंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से रिमांड पर जेल भेजे जाने की खबर है।
पुलिस अधीक्षक नेहा चम्पावत के मार्गदर्शन में एएसपी राजेश कुकरेजा, डीएसपी मोहन मोटवानी, टीआई केके बाजपेयी ने मामले की जांच की। आरोपियों पर लोक लुभावन एवं प्रलोभित करने वाली योजना से आम जनता को रकम जमा करने उत्प्रेरित करने और अभिकर्ता कार्ड आदि जब्त किया गया है।
एसपी नेहा चंपावत का कहना है कि दूरस्थ ग्रामीण अंचल में ठगी की घटनाएं रोकने जागरुकता लाने अभियान चलाया जा रहा है। कोटवारों की बैठक लेकर ग्रामीणों को सतर्क रखने प्रेरित किया जा रहा है। समूचे कार्रवाई में सिटी कोतवाली के उप निरीक्षक आरएस गिरि, सहायक उप निरीक्षक विनोद शर्मा, आरक्षक कमलेश श्रीवास्तव आदि का योगदान सरायनीय रहा।
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