कोलकाता: न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश गिरीश गुप्ता ने सारधा चिटफंड घोटाले के आरोपी ईस्ट बंगाल क्लब के खजांची देवव्रत सरकार उर्फ नीतू तथा असम के गायक सदानंद गोगोई का मामला सुनने से इनकार कर दिया है। अलीपुर अदालत ने देवव्रत सरकार को जो जमानत दे दी थी, उसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत खारिज करने का अनुरोध किया था।
दूसरी ओर सदानंद गोगोई की जमानत अर्जी भी उनके वकीलों ने दायर की थी। गोगोई अब भी जेल में हैं। दोनों ही याचिकाओं पर गुरुवार को न्यायाधीश गिरीश गुप्ता तथा न्यायाधीश शिवसाधन साधु की पीठ में सुनवाई होनी थी, परंतु न्यायाधीश गुप्ता ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वे दोनों ही याचिकाएं सुन नहीं सकते।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। मुख्य न्यायाधीश ही किसी अन्य जज को यह मामला सुनने के लिए अधिकृत करेंगी। इससे पहले मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका भी न्यायाधीश असीम कुमार राय एवं न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने सुनने से इनकार कर दिया था।