कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले में आरोपी पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा की न्यायिक हिरासत की अवधि आज शहर की एक अदालत ने 14 दिन के लिए और बढ़ा दी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौगत रॉय चौधरी ने अदालत कक्ष में मौजूद मित्रा को 17 दिसंबर तक के लिये हिरासत में भेज दिया.
मित्रा के वकील ने जमानत पर जोर नहीं दिया लेकिन उन्होंने एक लाख रुपये देने की गुहार लगाई जो तृणमूल कांग्रेस नेता ने मुचलके के तौर पर जमा किये थे और उनका पासपोर्ट भी मांगा गया जो 31 अक्तूबर को उनकी रिहाई के दौरान पुलिस के पास जमा किया गया था.
मित्रा को डिविजन-1 कैदी माने जाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि पूर्व मंत्री को सभी जरुरी चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाए क्योंकि वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं. पूर्व परिवहन मंत्री मित्रा की जमानत 20 नवंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी थी जिसके बाद उन्होंने अदालत में समर्पण कर दिया था. तृणमूल कांग्रेस नेता को इससे पहले 12 दिसंबर, 2014 को गिरफ्तार किया गया था.
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