पुलिस ने लगाइर् थीं कम धाराएं
ग्वालियर - लोक अभियोजक जगदीश शर्मा ने धोखाधड़ी करने वाले 5 लोगों पर चिटफंड की धाराएं बढ़ाने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। इन आरोपियों ने दिल्ली से मुरार के एक व्यक्ति को फोन कर अपनी कंपनी में निवेश के लिए लालच दिया था। इसके बाद उसने कंपनी में निवेश किया था।
दीपक धानोरकर ने मुरार थाने में एक आवेदन दिया था कि रविकांत यादव, देव यादव व चेयरमेन सिंह यादव ने उन्हें अलग-अलग दिल्ली से फोन किया था। बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी में पैसा निवेश करेंगे तो धन दोगुना हो जाएगा। इसके बाद दीपक ने पैसा निवेश कर दिया। जब वह अपना पैसे मांगने गए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दीपक के आवेदन पर रविकांत, देव व चेयरमेन सिंह के साथ-साथ दो अन्य अरनाथ कालिया, राहुल कालिया के खिलाफ तीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरियादी ने जिला कोर्ट में इन पर धाराएं बढ़ाने के लिए आवेदन पेश किया था। इसके आधार पर लोक अभियोजक ने पुलिस को पत्र लिखकर सभी आरोपियों पर निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम व चिटफंड के तहत केस दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है।
See Also: विधानसभा : चिटफंड मामले में भारी हंगामा, रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही