मुंबई। प्रवासी भारतीय को भी देश में चिटफंड में पैसा लगाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन यह नॉन रिपैट्रिएशन आधार पर होगा जिसमें निवेशक के पास लगाई गई पूंजी को अपने प्रवास के देश की मुद्रा में बदलने का विकल्प नहीं होता।
रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी कर कहा कि प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को चिटफंड में बिना किसी सीमा के निवेश करने की अनुमति देने का फैसला किया है, हालांकि यह नॉन रिपैट्रिएशन के आधार पर होगा। उसने बताया कि एनआरआई तभी चिटफंड में पैसा लगा सकेंगे जब राज्य के चिट रजिस्ट्रार या इस काम के लिए नियुक्त अधिकारी ने चिटफंड को प्रवासी भारतीयों से निवेश स्वीकार करने की अनुमति दी हो।
ऎसे निवेश सिर्फ देश की समान्य बैंकिंग प्रणाली के जरिए ही किए जा सकेंगे जिसमें बैंक खाते भी शामिल हैं। इससे पहले प्रवासी भारतीयों को देश की किसी भी ऎसी कंपनी या इकाई में किसी भी रूप में निवेश की अनुमति नहीं थी जो चिटफंड के कारोबार में है या इस कारोबार में उतरने की तैयारी में है।