कोलकाता - पश्चिम बंगाल में कोलकाता की एक सत्र अदालत ने आज करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा की न्यायिक हिरासत 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी।
श्री मित्रा के वकील ने अदालत से अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगी और कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे चुके है लिहाजा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहे लेकिन अदालत ने मित्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 14 जनवरी तक बढ़ा दी।
इससे पहले शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने साेमवार को श्री मित्रा से पूछताछ की थी। अलीपुर अदालत ने सीबीआई को 31 दिसंबर से पहले मित्रा से पूछताछ करने की मंजूरी दी थी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दो घंटे तक चली पूछताछ में श्री मित्रा से शारदा समूह के वित्तीय लेन देन और घोटाले से जुड़े प्रभावशाली लोगों के बारे में सवाल किए। साथ ही अन्य चिटफंड कंपनियों में उनकी कथित भूमिका के बारे में भी पूछताछ की गई।
Source: चिटफंड कंपनियों ने जिले से वसूले एक हजार करोड़ रुपए