नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई से आज इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत के आदेश पर करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड एवं अन्य पोंजी बचत योजनाओं में घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गत वर्ष फरवरी में सिंह को आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और फंडों की हेराफेरी के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। - एजेंसी