दिल्ली में मैगी पर पाबंदी लगाने को लेकर आज फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार नेस्ले के खिलाफ केस भी दर्ज करा सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन ने आज नेस्ले के अधिकारियों को इस मुद्दे पर बुलाया है।
गौरतलब है कि दिल्ली में भी मैगी के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। बीते दो दिनों में कई इलाकों से मैगी के 13 नमूने उठाए गए थे। इनकी जांच में साफ हुआ है कि सात नमूने आम लोगों के लिए असुरक्षित हैं, जबकि पांच नमूने ब्रांड के मानकों पर खरे नहीं उतरे। मैगी के नमूनों में लैड होने की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में यह पहल की गई थी। वहीं, दिल्ली सरकार ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। आज दिल्ली सरकार इसे बाजार से हटाने का निर्देश दे सकती है। इसके तहत मैगी पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई भी हो सकती है।
लैड की मात्रा ज्यादा पाई गई
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के.के. जिंदल ने बताया कि जांच के लिए बाजारों में विशेष टीमें उतारी गई थीं। इन्होंने जो नमूने उठाए उनमें लैड, फैट और सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मैगी के जो 7 नमूने असुरक्षित पाए गए हैं, उनमें लैड की मात्रा बहुत अधिक है। अन्य पांच नमूनों की जांच में पता चला है कि पैकेट पर जो तय मात्रा बताई गई थी, उससे कम मात्रा में पदार्थ मौजूद थे।
कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अब इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट पर कोर्ट के आदेशों के मुताबिक आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में कोर्ट सजा या जुर्माना संबंधित आदेश जारी कर सकता है।
केरल ने मैगी पर लगाया प्रतिबंध
कई राज्यों में नेस्ले के उत्पाद मैगी नूडल्स पर खतरा मंडरा रहा है। केरल ने मैगी नूडल्स की बिक्री पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की सरकारें भी अपने यहां मैगी पर कार्रवाई की तैयारी में हैं। केरल सरकार ने नेस्ले को बाजार में मौजूद सारा स्टाक हटाने को कहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित आउटलेट से भी मैगी को तुरंत प्रभाव से हटाया जा रहा है।
केरल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने मंगलवार को जारी आदेश में सभी बिक्री केंद्रों से मैगी नूडल्स के बचे हुए स्टाक को हटाए जाने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही सरकार ने मैगी की कंपनी को राज्य के अपने गोदामों से मैगी के स्टाक को वापस लेने को कहा है। राज्य की फूड सेफ्टी कमिश्नर टीवी अनुपमा ने कहा कि हमने मैगी के अलग-अलग जगहों से रेंडम सैंपल लिए हैं जिनकी प्रयोगशाला में जांच कराई जा रही है। मैगी में सीसे की मौजूदगी साबित हुई है, पर मोनो सोडियम ग्लूकोमेट की मौजूदगी को लेकर परिणाम का इंतजार है।
हरियाणा में नमूने लेने के आदेश
हरियाणा के बाजारों से मैगी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने राज्य भर से मैगी नूडल्स के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाने का आदेश दिया है। विज ने राज्य के स्वास्थ्य निदेशक से कहा है कि वे सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बाजार से सैंपल लेने के आदेश दें। विज ने कहा कि हमारे राज्य में भी जांच के लिए अच्छे लैब हैं। पर अगर जरूर हुई तो सैंपल को जांच के लिए बाहर भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई तो बाजार से मैगी का पूरा स्टाक उठवा लिया जाएगा।
बांग्लादेश में क्लीन चिट
बांग्लादेश के खाद्य प्राधिकरण ने नूडल्स के पांच ब्रांडों में कोई भी तत्व खतरे की सीमा से अधिक नहीं पाया है। इन पांच ब्रांडों में नेस्ले का मैगी भी शामिल है। बांग्लादेश मानक एवं परीक्षण संस्थान (बीएसटीआई) के प्रमाणन प्रकोष्ठ के निदेशक कमल प्रसाद दास ने कहा कि हमने मैगी समेत पांच कंपनियों के नूडल्स की जांच की है। उनमें कोई भी तत्व खतरनाक स्तर पर नहीं पाया। बीएसटीआई के सहायक निदेशक गुलाम बाकी ने पहले कहा था कि उत्पादों की नियमित जांच की जाती है, लेकिन भारत के यूपी में नेस्ले के नूडल्स में सीसे के खतरनाक स्तर से अधिक पाए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी।
अमिताभ, माधुरी, प्रीति पर केस दर्ज करने का निर्देश
बिहार की एक अदालत ने मैगी के विज्ञापनों में नजर आने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन कलाकारों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाने को तीनों कलाकारों और नेस्ले इंडिया के अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायत की जांच का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह मैगी खाकर बीमार पड़ गया।
वकील सुधीर कुमार ओझा ने सोमवार को एक शिकायत दायर की थी जिसपर अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश दिया। कलाकारों के अलावा याचिकाकर्ता ने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक मोहन गुप्ता, संयुक्त निदेशक सबब आलम पर भी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में दावा किया गया कि उन्होंने 30 मई को लेनिन चौक की एक दुकान से मैगी खरीदी थी, जिसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गए। तीनों कलाकारों के खिलाफ यूपी के बाराबंकी की एक अदालत में इसी तरह का मामला चल रहा है।