बालाघाट - जिले में संचालित चिटफंड कम्पनियों पर प्रशासन की ओर से की कार्रवाई के बाद निवेशक अपनी जमा राशि वापस लेने एकजुट हो रहे हैं।
इसी कड़ी में निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं होने के बाद जब जय विनायक बिल्डक्राप कंपनी ने दो दर्जन से अधिक निवेशकों ने राशि वापस नहीं दी तो इन्होंने एकजुट होकर जिला प्रशासन से शिकायत की है। निवेशकों ने बताया कि उन्होंने एजेंटों के माध्यम से जय विनायक बिल्डक्राप कंपनी में अपना रुपए जमा किया है, लेकिन राशि वापस करने की मांग करने पर अभिकर्ताओं व कंपनी द्वारा सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है। इस दौरान उपस्थित देवी बाई पति पीतम पांचे हीरापुर ने बताई कि उसने अभिकर्ता दीपक के माध्यम से प्रतिमाह 300 रुपए जमा करते आ रही है। जिसका पॉलीसी बांड 25,500 रुपए है। सुकवंती पति शुभम नागेश्वर का 20 हजार का बांड है। भूमेश्वरी पति किशनलाल मरठे 25 हजार रुपए, हरूदलाबाई राणा 42,500 रुपए का बांड है। इसी तरह अन्य लोगों ने भी प्रतिमाह अभिकर्ता के माध्यम से कम्पनी में रुपए जमा किए हैं, लेकिन अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शिकायत में कार्रवाई की मांग की गई है।
अपने क्षेत्र के थाने में सम्पर्क करने की सलाह
बालाघाट जिले में संचालित चिटफंड कम्पनी अनमोल इंडिया, वीग्रुप ऑफ कंपनी, फ्यूचर गोल्ड इंफ्राबिल्ड इंडिया लिमिटेड, एसपीएनजे लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, निर्मल इंफ्रा होम कार्पोरेशन लिमिटेड, भूमि डेवकान एंड एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी, साईं ग्रुप आफ कंपनी, जेएसवी 5 जय विनायक कंपनी के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 04 बेनिंग एक्ट, 420 ताहि निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इन चिटफंड कंपनियों में जिन व्यक्तियों ने अपनी जमा पूंजी निवेश की है या राशि जमा कराई है उनसे कहा गया है कि वे संबंधित दस्तावेज लेकर अपने क्षेत्र में पडऩे वाले थाने से शीघ्र सम्पर्क करें। जिससे ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही निवेशकों को उनका जमा कराया गया धन वापस दिलाया जा सके।