चिटफंड कंपनियों में पैसे निवेश करने वाले लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। सेबी ने साईं प्रसाद कारपोरेशन लिमिटेड व एवरलाइट रियलकान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ लोगों को पैसा लौटाने का आदेश पारित किया है। लोगों को उम्मीद है कि डूबे पैसे मिल जाएंगे।
दोनों ही कंपनियों को तीन माह के भीतर जनता को बैंक ड्राफ्ट व एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से पैसा लौटाने का आदेश दिया है। अब उम्मीद की जा रही कि जिले के चिटफंड कंपनियों के मामले में भी इस तरह का आदेश सेबी जारी करेगा और लोगों को पैसा दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। साईँ प्रसाद कारपोरेशन लिमिटेड को 615 करोड़ व एवरलाइट रियलकान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 8.5 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। 15 दिन के भीतर दोनों ही कंपनियों को अपनी पूरी सम्पत्ति का ब्यौरा देने व उनकी सम्पत्ति की ब्रिकी पर रोक लगाने का आदेश दिया है कि वे अपनी सम्पत्ति को केवल लोगों का पैसा लौटाने के उद्देश्य से ही बेच सकेंगे।
नए कानून में 10 साल की सजा और 15 लाख जुर्माना
राज्य में दिसंबर 2015 में छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के नाम से कानून बना है। फर्जीवाड़े के दोषी लोगों को 10 साल तक सजा और 15 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। शिकायत मिलने पर पुलिस व जिला प्रशासन को 30 दिन में जांच पूरी कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
लोगों को 15 फीसदी हिस्सा मिल सकता है वापस
चिटफंड कंपनी से लोगों को पैसा दिलाने नए कानून बने है। नए कानून से लोगों को उम्मीद जगी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नए सिस्टम से ठगी के शिकार लोगों को उनकी निवेश की रकम में से 15 फीसदी हिस्सा वापस मिल सकता है। ज्ञात हो कि चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर जिले के लोगों ने राशि निवेश किए हैं।
मार्केट में लेनदेन पर 4 साल के लिए लगाया प्रतिबंध
इन दोनों कंपनियों पर जनता से नये जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया है और उपरोक्त दोनों कंपनियों पर स्टाॅक मार्कट में लेन देन करने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। एडिशन एसपी गायत्री सिंह ने बताया कि सेबी का आदेश हमें भी मिला है। जिसमें विभिन्न पहलुओं पर जानकारी है।
संपत्ति कुर्क कर लोगों को पैसा लौटाएगी सेबी
कंपनी को जनता का पैसा लौटाने की प्रकिया को 2 नेशनल न्यूज पेपर, 1 हिन्दी व अंग्रेजी व लोकल न्यूज पेपर में जानकारी देने कहा है। तीन माह के भीतर यदि कंपनी पैसा नहीं लौटाती है तो सेबी स्वयं सम्पत्ति कुर्क कर जनता का पैसा लौटाएगी।
9 मार्च को प्रकाशित खबर
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