रायपुर। एक रुपए के बदले तीन रुपए देने का वादा कर निवेश कराने वाली चिटफंड कंपनी के नौ आरोपियों की जमानत अर्जी मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपियों ने जमानत के लिए जेल में रहने की वजह से स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था।
शासकीय अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामला बहुत संगीन है। आरोपियों के बाहर होने का सीधा असर प्रकरण पर पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले प्रार्थिया दिव्यानि प्रॉपर्टी लिमिटेड की एजेंट उर्मिला लहरी ने 3 जनवरी 2016 को तेलीबांधा थाने में आरोपियों के खिलाफ ठगी करने और रकम वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।
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