झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित सभी आठ लोगों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए बेल दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने आरोपियों को जमानत दी।
न्यायाधीश भरत पराशर ने सभी आरोपियों को एक लाख रुपये का निजी बांड तथा इतनी ही राशि का मुचलका जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी आरोपी कोर्ट की अनुमति के बगैर देया से बाहर नहीं जा सकेंगे।
जिंदल और कोड़ा के अतिरिक्त इस मामले में जिन अन्य लोगों को जमानत दी गई है, उनमें पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव तथा पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी शामिल हैं। सीबीआई ने जिंदल, कोड़ा, राव, गुप्ता तथा छह अन्य ज्ञान स्वरूप गर्ग, सुरेश सिंघल, राजीव जैन, गिरीश कुमार जुनेजा, आरके सर्राफ तथा के रामकृष्णा के खिलाफ 29 अप्रैल को आरोप-पत्र दाखिल किया था।