दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को शारदा चिट फंड की आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की पत्नी और पत्रकार मनोरंजना सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सीबीआई ने गत जनवरी माह में असम से पूर्व कांग्रेस सांसद व केन्द्रीय मंत्री मतंग सिंह को शारदा घोटाले मामले में आपराधिक षड्यंत्र और ठगी के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इसी के बाद गत अक्टूबर में सीबीआई ने इस मामले में मतंग सिंह की पूर्व पत्नी व पूर्व पत्रकार मनोरंजना सिंह और व्यापारी शांतनु घोष को भी गिरफ्तार किया था। जांच पड़ताल में पता चला था कि मनोरंजना सिंह ने कथित तौर पर अपने चैनल को बेचने के लिए शारदा समूह चिट फंड के सरगना सुदीप्तो सेन से 25 करोड़ रुपये लिए थे।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत शारदा ग्रुप के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुदीप्तो सेन के खिलाफ मई 2014 में मामला दर्ज किया था और तब से ही शारदा घोटाले की जांच चल रही है। इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं और कई आरोपी इस वक्त भी जेल में बंद हैं।