कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय ने आज चिटफंड कंपनी अर्थतत्व :एटी: ग्रुप के साथ कथित संबंधों को लेकर पिछले साल नवंबर में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार भुवनेश्वर के बिल्डर सागर कुमार राय की जमानत मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति रघुबीर दास ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पांच करोड़ रूपये जमानत राशि के तौर पर जमा करने और दस दस लाख रूपये के दो मुचलके जमा करने के बाद जमानत मंजूर की।
अन्य शर्तों के तहत, उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने और देश छोड़कर नहीं जाने के लिए कहा गया है।