सासाराम: रोहतास। सीजेएम अली अहमद की अदालत ने मंगलवार को बोनांजा पोर्टफोलिया नामक चिट फंट कंपनी के मैनेजर समेत तीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कोचस थानाध्यक्ष को दिया है। आरोपियों में मैनेजर प्रदीप कुमार, संदीप कुमार व परमानंद कुमार शामिल है। इन पर कोचस निवासी अशोक कुमार ¨सह ने परिवाद दर्ज कराया है। जिसमें आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा अपनी पालिसी के तहत एक निश्चित अवधि के लिए चौदह लाख साठ हजार रुपए जमा कराया था। अवधि के समाप्त होने के पश्चात निवेशक को बीस लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया था। इसी बीच कंपनी का संचालक धोखा देकर फरार हो गया।