कटक। राज्य की एक विशेष अदालत ने बुधवार को ओडि़शा सरकार को आदेश दिया कि वह एक कंपनी की कुर्क संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी करे और इससे अर्जित राशि फर्म के छोटे निवेशकों में बराबर बराबर बांट दी जाए।
पी के ससमल की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया। इसके तहत कटक के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि वह मैसर्स जीएलपी डेवलपर्स लिमिटैड की 87.48 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क करे। अदालत ने राज्य सरकार के पूर्व के कुर्की आदेश को सही ठहराया है।
अदालत ने इससे पहे रोज वैली व आस्था इंटरनेशनल के मामलों में भी यही आदेश दिया था। इससे चिटफंड कंपनियों के निवेशकों में अपना धन वापस मिलने की उम्मीद बनी है।
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