ग्वालियर। जिला कोर्ट में चिटफंड कंपनी के खिलाफ ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रही है। पुलिस द्वारा गवाहों को समंस तामील नहीं कराया जा रहा है। इसके चलते बीएनपी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ पिछले तीन दिन में एक भी गवाह कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आया। पुलिस की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने थाटीपुर थाने को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और स्पष्टीकरण मांगा है।
17, 18 व 19 फरवरी को चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया व एएस इंडिया का केस अभियोजन साक्ष्य के लिए सुनवाई पर था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने गवाहों को समंस भेजे, लेकिन पुलिस ने उन समंस को गवाहों तक नहीं पहुंचा। इसके चलते गवाह कोर्ट में नहीं पहुंचे। ऐसी ही स्थिति एएस इंडिया चिटफंड कंपनी के खिलाफ चल रही ट्रायल की है। इस कंपनी के खिलाफ भी गवाह गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं। पुलिस की इस लापरवाही के चलते ट्रायल आगे नहीं बढ़ रही है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
बीएनपी इंडिया के खिलाफ वर्ष 2014 में ट्रायल शुरू हो गई थी। पुलिस ने 20 गवाह बनाए हैं, लेकिन इन दो सालों में सिर्फ दो गवाह ही कोर्ट पहुंचे हैं। 18 गवाहों को समंस भेजा गया, लेकिन उनमें से कोई गवाह नहीं आया है।
लोक अभियोजक ने एसपी को भी कराया है अवगत
चिटफंड कंपनियों की ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए लोक अभियोजक जगदीश शर्मा एसपी को भी पत्र लिख चुके हैं। सभी कंपनियों की ट्रायल की स्थिति से उन्हें अवगत करा चुके हैं, लेकिन गवाह कोर्ट में गवाही के लिए फिर भी नहीं पहुंचे।
आरोपियों की फरारी से भी प्रभावित हुई ट्रायल
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