Chit fund companies took action on seven of the district
Admin | 23 May, 2016 | 741 | 3980
बालोद. जिले में सात कम्पनी द्वारा कपटपूर्ण तरीके से व्यतिकम कर निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोचे समझे तरीके से राशि जमाकर वापस नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं संशोधित नियम 2015 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
जमा राशि की रसीद पेश करें
कलक्टर ने बताया कि जेएसबी रियल इंफ्रा लिमिटेड चिखलाकसा दल्लीराजहरा की सम्पत्ति कुर्की करने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने क्षेत्र की आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे अवैध कम्पनियों के लुभावने एवं भ्रामक प्रलोभनों में आकर धनराशि जमा न करें।
आवेदन कलक्टर कार्यालय बालोद में प्रस्तुत करें
उन्होंने कहा कि उक्त सातों कम्पनियों में जमा कराए गए धनराशि के समर्थन में रसीद, शेयर सर्टिफिकेट या अन्य प्रमाणक की छायाप्रति सहित राशि वापसी हेतु आवेदन कलक्टर कार्यालय बालोद में प्रस्तुत करें, ताकि जिन कम्पनियों के डायरेक्टर, मैनेजर या अन्य जिनकी सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त होगी उसे कुर्की कर राशि वापसी का प्रयास किया जाएगा।
इन चिटफंड कंपनियों पर हुई कार्रवाई
कलक्टर राजेश सिंह राणा ने बताया कि कार्रवाई की गई चिटफंड कंपनियों में एवरलाईट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दल्लीराजहरा, एसपीएनजे लैण्ड प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपर्स चिखलाकसा दल्लीराजहरा, जेएसबी रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड चिखलाकसा दल्लीराजहरा, साई प्रसाद प्रापर्टी लिमिटेड चिखलाकसा दल्लीराजहरा, यालको मल्टी स्टेट क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी दल्लीराजहरा, दिव्यानी प्रापर्टीज लिमिटेड बालोद और बीएनजी ग्लोबल इंडिया बालोद शामिल हैं।
एजेंटों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
कलक्टर ने कहा कि उक्त कंपनियों के एजेन्ट या अन्य कर्मचारी की जानकारी का विवरण भी पृथक से जमा कराएँ ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।
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