Chit first sentence investigation, the company's managing director was jailed
Admin | 24 December, 2015 | 958 | 3980
नई दिल्ली : भुबनेश्वर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने चिटफंड कंपनी ईशोर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को दोषी ठहराया है। सीबीआई द्वारा चिटफंड घोटाले में की जा रही जांच में यह सजा का पहला मामला है। अदालत ने बालासोर स्थित कंपनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक गौरी शंकर परिदा को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 72,000 रुपए जुर्माना लगाया।
सीबीआई की एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा, ‘‘ सीबीआई द्वारा जिन चिटफंड मामलों की जांच की जा रही है, उसमें यह पहला मामला है जिसकी सुनवाई पूरी हुई है और दोषी को सजा सुनाई गई है।’’ कंपनी ने केवल 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी और उनसे 4 लाख रुपए एंेठे थे। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर तत्काल मामला दर्ज किया था।