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नई दिल्ली: विदेश में संपत्ति रखने वाले उन लोगों की दिक्कत अब और बढ़ सकती है, जो लोकसभा में सोमवार को पास हुए ब्लैक मनी बिल के तहत दी जाने वाली कंप्लायंस विंडो में अपनी डिटेल्स सरकार को नहीं बताएंगे और उसके मुताबिक टैक्स नहीं चुकाएंगे। ब्लैक मनी बिल में जिस कंप्लायंस स्कीम की बात की गई है, उसके तहत अगर ऐसे लोग नियमों के अनुसार कदम नहीं उठाते हैं तो भारत डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स में टैक्स क्रेडिट्स लेने की इजाजत उन्हें नहीं देगा। इस संबंध में एक नया प्रावधान इस बिल में जोड़ा गया है।



एक सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया, 'कंप्लायंस विंडो खुली रहने के दौरान अगर किसी ने यह नहीं बताया कि उसके पास विदेश में संपत्ति है, तो बाद में इस दावे को नहीं माना जाएगा कि उस सपंत्ति पर किसी और जुरिस्डिक्शन में टैक्स चुकाए गए थे और इसकी वजह से डिक्लेयरेशन नहीं दिया गया।' ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऐंड फॉरन ऐसेट्स) इंपोजिशन ऑफ न्यू टैक्स बिल को लोकसभा ने सोमवार को पास किया था। चूंकि यह धन विधेयक है, लिहाजा इस पर राज्यसभा की मंजूरी की जरूरत नहीं है।



नया प्रावधान इसलिए किया गया है कि लोग विंडो खुली रहने के दौरान विदेश में अपनी संपत्ति के बारे में सामने आकर जानकारी दें। इससे इंडिया को भारतीय लोगों की विदेशी संपत्ति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। भारत टैक्स संधियों के अनुसार दूसरे देश में नियमों के तहत चुकाए गए कर पर क्रेडिट देता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कानून विदेश में ब्लैक मनी छिपाने वालों पर अच्छी तरह लगाम कसे।



नए प्रावधान से यह सुनिश्चित होगा कि विदेशी संपत्ति होने पर भी उसकी घोषणा नहीं करने वाले भारतीय इस बात का बहाना नहीं बना सकेंगे कि उन्होंने विदेशी टैक्स अथॉरिटी के पास वैध ढंग से कर चुका दिया था। प्रावधान में कहा गया है कि कोई एग्जेम्प्शन या डिडक्शन या सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिया जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रावधान ने ब्लैक मनी पर कानून की ताकत बढ़ा दी है। ज्योति सागर ऐंड असोसिएट्स के पार्टनर सुनील जैन ने कहा, 'इससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कोई रियायत नहीं दी जाएगी।'



लोकसभा में पास हुए ब्लैक मनी लॉ में विदेश में संपत्ति रखने वालों को इसकी जानकारी देने का एक आखिरी मौका देने के लिए कंप्लायंस विंडो का प्रावधान किया गया है। यह विंडो केवल दो महीने के लिए होगी। जो लोग इस दौरान अपनी छिपाई गई विदेशी संपत्ति की घोषणा करेंगे, उन पर इस कानून के तहत मुकदमा नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी ऐसेट पर 30 पर्सेंट की दर से टैक्स लगेगा और इतनी ही रकम का जुर्माना उन्हें भरना होगा।


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  • 13 May, 2015
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