Be Careful of fake chit fund company
Admin | 18 February, 2016 | 1229 | 3980
ग्राम सोरली, कापसी, संजारी व गड़ईनडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गई। प्रथम श्रेणी न्यायधीश चित्रलेखा सोनवानी ने घरेलू हिंसा, पशु क्रूरता अधिनियम, दहेज प्रताड़ना, टोनही प्रताड़ना सहित विधिक सहायता के सबंध में बताया।

वित्तीय लेनदेन से संबधित चिटफंड कंपनियां किस तरह से फर्जीवाड़ा करते हैं। उनसे किस तरह से बचा जाए इसकी जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया। ज्यादा ब्याज का लालच देकर पैसे डकारने वाली फर्जी कंपनियों से उन्होंने सावधान रहने के लिए कहा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अब ठगी या जालसाजी में फांसने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने के व्यापक अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। जिसमें निवेशकों के पैसे डकारने वाली नान बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की संपत्तियां कुर्क करने सेे लेकर 5 लाख तक जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा भी दी जा सकती है।
नि:शुल्क कानूनी सहायता का है प्रावधान
अधिवक्ता विजय यदु ने सायबर क्राइम, लोक आदालत, यातायात से संबधित जानकारी भी ग्रामीणों को दी। शिविर में बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति, जेल में बंद बंदी व जिनकी वार्षिक आमदानी एक लाख रुपए से कम है उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
देवरीबंगला। सोरली में शिविर लगाकर कानून की जानकारी दी गई।
शिविर