चीन के एक बिजनेसमैन को बाघ खाने और घर में विलुप्तप्राय जीवों के मांस और कंकाल रखने के मामले में 13 साल कैद की सजा सुनाई है। क्विंझाउ सिटी के एक कोर्ट के मुताबिक, इस बिजनेसमैन को लोग इसके उपनाम शु से ही पहचानते हैं। रियल एस्टेट डिवेलपर शु ने गुआंगसी की राजधानी नैनिंग के एक होटल में बाघ के टुकड़ों को बंटवाने के लिए अपने 14 लोगों को लगाया था। उसके बाद उसने अपने मित्रों को बाघ के मांस का भोज दिया था।
जांच में पाया गया कि लॉन्गमैन टाउनशिप में मार्च 2013 में बाघ को बिजली का करंट देकर मारा गया था। इसी तरीके से अन्य तीन बाघों को अप्रैल और मई में मारा गया था। चीन की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शु ने शिकारी से बाघों के मांस, हड्डियां और शरीर के विभिन्न अंगों को खरीदा था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसने हरेक बाघ को 4.40 लाख युआन (लगभग 45 लाख रुपये) में खरीदा था। पहले बाघ की हत्या की विडियो के आधार पर पुलिस ने शु को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके घर से पशुओं के कंकाल और मांस पाए। बाद में उसकी पुष्टि छिपकली और कोबरा के रूप में हुई। चीनी कानून के मुताबिक ये दोनों जीव विलुप्त होने वाले जीवों की कैटिगरी में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शु को अप्रैल में ही 13 साल की सजा सुनाई थी। बाद में उसने ऊपर की अदालत में अपील की थी। सोमवार के फैसले में उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। इस अपराध में शामिल शु के 14 लोगों को साढ़े छह साल की सजा सुनाई गई।