सत्यम कंप्यूटर के खातों में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में विशेष अदालत अब 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 23 दिसंबर को अंतिम सुनवाई में विशेष न्यायाधीश बीवीएलएन चक्रवर्ती ने मामले में भारी-भरकम दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा था कि वह नौ मार्च को फैसला सुनाएंगे।
करीब छह साल पुराने इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन हजार दस्तावेजों को चिन्हित किया गया और 226 गवाहों से पूछताछ हुई। कॉरपोरेट जगत को हिला कर रख देने वाला यह मामला सात जनवरी 2009 को सामने आया था। तब सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक और उसके तत्कालीन चेयरमैन बी रामलिंगा राजू ने खुद कंपनी के खातों में हेराफेरी की बात स्वीकार की थी। उसने कुबूला था कि कई सालों तक वह कंपनी का मुनाफा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता रहा। इसके दो दिन बाद ही राजू के साथ उसके भाई बी रामा राजू तथा अन्य को आंध्र प्रदेश पुलिस की अपराध जांच शाखा ने गिरफ्तार कर लिया था।
राजू के अलावा इस मामले में नौ अन्य आरोपी हैं। इनमें सत्यम का पूर्व एमडी बी रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास, पूर्व पीडब्ल्यूसी ऑडिटर सुब्रमणि गोपालकृष्णन और टी श्रीनिवास, राजू का एक अन्य भाई बी सूर्य नारायण राजू, पूर्व कर्मचारी जी रामकृष्ण, डी वेंकटपति राजू और श्रीसेलम तथा कंपनी का पूर्व आंतरिक मुख्य लेखाकार वीएस प्रभाकर गुप्ता शामिल है।
इस समय सभी आरोपी जमानत पर हैं। राजू और अन्य पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और विश्वास का उल्लंघन जैसे आरोप हैं।